दिव्या पाहुजा मर्डर केस- कोर्ट ने खारिज की मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह की जमानत याचिका

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गुरुग्राम की एक स्थानीय अदालत ने एक्स मॉडल दिव्या पाहुजा मर्डर केस के मुख्य आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी. मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह के वकील ने मेडिकल ग्राउंड पर उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की थी.

हत्यारोपी अभिजीत सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल 25 नवंबर को उनके चार दांत निकाल दिए गए थे. बाकी भी खराब हो गए हैं. 14 और दांत निकालने पड़ेंगे. वकील ने यह भी कहा कि भोंडसी जेल में पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान जेल अस्पताल में कार्यरत दंत चिकित्सक डॉ. पूजा ने कहा कि आरोपी के कुछ दांत सही तरीके से निकाले गए हैं. बाकी दांतों का उपचार पीजीआईएमएस रोहतक में किया जा सकता है..

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत ने माना कि यदि रोहतक के अस्पताल में इलाज उपलब्ध नहीं है तो आरोपी को दिल्ली के एम्स ले जाया जा सकता है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

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इससे पहले अप्रैल में गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या पाहुजा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सात लोगों अभिजीत सिंह, रवि बंगा, हेमराज, ओम प्रकाश, मेघा, प्रवेश और बलराज गिल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. इसमें अभिजीत सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है.

2 जनवरी को दिव्या पाहुजा को पांच लोग होटल सिटी पॉइंट में ले गए और सिर में गोली मार दी. आरोप है कि वो होटल मालिक अभिजीत सिंह को उसकी अश्लील तस्वीरों के साथ ब्लैकमेल करके पैसे वसूल रही थी. उसकी हत्या के बाद बलराज गिल ने शव को कार में रख दिया था.

इसके बाद बीएमडब्ल्यू कार की डिक्की में शव को रखकर पंजाब के संगरूर में मुनक के पास भाखड़ा नहर में फेंक दिया था. उसने अभिजीत सिंह के कहने पर रवि बंगा के साथ इस कृत्य को अंजाम दिया था, जो कि न्यायिक हिरासत में है. 13 जनवरी को दिव्या का शव नहर से बरामद किया गया था.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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